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जबरन धर्मांतरण रोकने को हरियाणा सरकार ने उठाया बड़ा कदम, बनाई STF

सरकार ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एसटीएफ (STF) गठित की है. राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी दी. वहीं जानकारी के मुताबिक जबरन धर्मांतरण मामले में मेवात से दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. 

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हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (फाइल फोटो)
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
  • जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए STF गठित
  • मेवात से दो आरोपी भी गिरफ्तार

हरियाणा सरकार ने बुधवार को जबरन धर्मांतरण पर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एसटीएफ (STF) गठित की है. राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी दी. वहीं जानकारी के मुताबिक जबरन धर्मांतरण मामले में मेवात से दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. 

जबरन धर्मांतरण का मामला हरियाणा में काफी ज्यादा चर्चा में बना रहता है. बीते दिनों अलग अलग राज्यों में हुई धर्मांतरण को लेकर गिरफ्तारियों का जुड़ाव हरियाणा से भी देखने को मिला था. हाल ही में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी की पहली गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने गुजरात के वडोदरा से हवाला रैकेट से फंडिंग करने वाले सलाउद्दीन, महाराष्ट्र के नागपुर से कौसर, एडम, और डॉक्टर अर्सलान को गिरफ्तार किया था.

इन सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद ही यूपी एटीएस ने हरियाणा के मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, महाराष्ट्र के इरफान शेख और राहुल भोला को गिरफ्तार किया था.

लव जिहाद शब्द पर आपत्ति जता चुके हैं चौटाला

धर्मांतरण मुद्दे को लेकर हरियाणा सरकार में गरमा गर्मी का माहौल बना रहता है. कुक समय पहले जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में लाए जा रहे एंटी लव जिहाद कानून के बारे में कहा कि वे 'लव जिहाद' शब्द से सहमत नहीं हैं, जिसका उपयोग मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों से प्रेम करने के संदर्भ में किया जाता है. चौटाला ने यह भी कहा कि अगर ऐसा कानून हो जोकि जबरदस्ती किए जाने वाले धर्मांतरण की जांच करता हो तो हम इसका समर्थन करेंगे.

'हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट'

जिसके बाद लव जिहाद कानून में जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किये जाने का ऐलान कर दिया गया. राज्य सरकार की ओर से साफ किया गया कि लव जिहाद के खिलाफ लाए जा रहे हरियाणा सरकार के कानून में कहीं भी जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. जिसके बाद इस कानून को हरियाणा सरकार ने 'हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट' नाम दे दिया.

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