Indian Penal Code यानी भारतीय दंड संहिता जुर्म (Offence) और उसकी सजा (Punishment) की व्याख्या तो करती ही है, साथ ही कानून (Law) और उनसे जुड़े प्रावधानों (Provisions) के बारे में भी हमें बताती है. इसी प्रकार आईपीसी (IPC) की धारा 43 (Section 43) 'अवैध' शब्द को परिभाषित करती है. आइए जानते हैं कि आईपीसी (IPC) की धारा 43 इस शब्द के बारे में क्या जानकारी देती है?
आईपीसी की धारा 43 (IPC Section 43)
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 43 (Section 43) हमें अवैध का अर्थ (Meaning of Illegal) समझाती है. IPC की धारा 43 के अनुसार “अवैध (Illegal) शब्द (word) हर उस बात को लागू (Applicable) है, जो अपराध (Offence) हो, या जो विधि (Law) द्वारा प्रतिषिद्ध (Prohibited) हो, या जो सिविल कार्यवाही (civil proceedings) के लिए आधार उत्पन्न करती हो; और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध (bound) कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध (valid) रूप से आबद्ध कहा जाता है, जिसका लोप (omitted) करना उसके लिए अवैध है.“
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क्या है आईपीसी (IPC)?
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक (Citizen) द्वारा किये गये कुछ अपराधों (certain offenses) की परिभाषा (Definition) और दंड (Punishment) का प्रावधान (Provision) करती है. आपको बता दें कि यह भारत की सेना (Indian Army) पर लागू नहीं होती है. पहले आईपीसी (IPC) जम्मू एवं कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी. लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां भी आईपीसी लागू हो गई. इससे पहले वहां रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती थी.
अंग्रेजों ने लागू की थी IPC
ब्रिटिश कालीन भारत (British India) के पहले कानून आयोग (law commission) की सिफारिश (Recommendation) पर आईपीसी (IPC) 1860 में अस्तित्व में आई. और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के तौर पर 1862 में लागू किया गया था. मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं. इसका खाका लॉर्ड मेकाले (Lord Macaulay) ने तैयार किया था. बाद में समय-समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे हैं.