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IPC Section 59: कारावास के बदले निर्वासन दिए जाने से जुड़ी थी आईपीसी की धारा 59, हो गई थी निरस्त

आईपीसी (IPC) की धारा 59 (Section 59), जिसमें कारावास के बदले निर्वासन (Transportation instead of imprisonment) किए जाने का प्रावधान (Provision) था. आइए जानते हैं कि आईपीसी (IPC) की धारा 59 इस बारे में क्या जानकारी देती थी?

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IPC की धारा 59 का संबंध कारावास के बदले निर्वासन किए जाने से था
IPC की धारा 59 का संबंध कारावास के बदले निर्वासन किए जाने से था
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 'कारावास के बदले निर्वासन' से जुड़ी थी IPC की धारा 59
  • 'कारावास के बदले निर्वासन' को परिभाषित करती थी धारा 59
  • अंग्रेजी शासनकाल में लागू की गई थी IPC

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) में जुर्म (Offence) और उस जुर्म से जुड़ी सजा (Punishment) के बारे में कानूनी जानकारी (legal Information) मिलती है. लेकिन इसमें कई धाराएं ऐसी भी हैं, जिनका अब कोई वजूद नही हैं. ऐसी ही है आईपीसी (IPC) की धारा 59 (Section 59), जिसमें कारावास के बदले निर्वासन (Transportation instead of imprisonment) किए जाने का प्रावधान (Provision) था. आइए जानते हैं कि आईपीसी (IPC) की धारा 59 इस बारे में क्या जानकारी देती थी?

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आईपीसी की धारा 59 (IPC Section 59) 

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 59 (Section 59) में कारावास (imprisonment) की सजा पाए दोषी (Guilty) का निर्वासन (exile) किए जाने का प्रावधान (Provision) हुआ करता था. लेकिन IPC की इस धारा 59 को दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 (Code of Criminal procedure (Amendment) Act, 1955) की धारा 117 और अनुसूची के तहत 1 जनवरी 1956 को निरसित (repealed) कर दिया गया था.

इसे भी पढ़ें--- IPC Section 58:  अपराधियों को निर्वासन की सजा दिए जाने से जुड़ी थी आईपीसी की धारा 58

क्या होती है आईपीसी (IPC)

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक (Citizen) द्वारा किये गये कुछ अपराधों (certain offenses) की परिभाषा (Definition) और दंड (Punishment) का प्रावधान (Provision) करती है. आपको बता दें कि यह भारत की सेना (Indian Army) पर लागू नहीं होती है. पहले आईपीसी (IPC) जम्मू एवं कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी. लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां भी आईपीसी लागू हो गई. इससे पहले वहां रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती थी.

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अंग्रेजों ने लागू की थी IPC

ब्रिटिश कालीन भारत (British India) के पहले कानून आयोग (law commission) की सिफारिश (Recommendation) पर आईपीसी (IPC) 1860 में अस्तित्व में आई. और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के तौर पर 1862 में लागू किया गया था. मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं. इसका खाका लॉर्ड मेकाले (Lord Macaulay) ने तैयार किया था. बाद में समय-समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे हैं.

 

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