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IPC Section 64: जुर्माना न देने पर कारावास का प्रावधान बताती है आईपीसी की धारा 64

आईपीसी (IPC) की धारा 64 (Section 64) में जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश (Sentence of imprisonment for non-payment of fine) का प्रावधान परिभाषित किया गया है. आइए जानते हैं कि आईपीसी (IPC) की धारा 64 इस बारे में क्या कहती है?

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IPC की धारा 64 में जुर्माना न देने पर कारावास का प्रावधान किया गया है
IPC की धारा 64 में जुर्माना न देने पर कारावास का प्रावधान किया गया है

Indian Penal Code: भारतीय दंड संहिता में अपराध (Offence) और उसकी सजा (Punishment) के प्रावधान (Provision) के साथ-साथ अन्य कानूनी जानकारी (legal Information) भी मौजूद है. ऐसे ही आईपीसी (IPC) की धारा 64 (Section 64) में जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश (Sentence of imprisonment for non-payment of fine) का प्रावधान परिभाषित किया गया है. आइए जानते हैं कि आईपीसी (IPC) की धारा 64 इस बारे में क्या कहती है?

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आईपीसी की धारा 64 (IPC Section 64) 
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 64 (Section 64) में जुर्माना (fine) न देने पर कारावास का दण्डादेश (Sentence of imprisonment) का प्रावधान (Provision) किया गया है. IPC की धारा 64 के अनुसार कारावास (Imprisonment) और जुर्माना (fine) दोनों से दण्डनीय अपराध (punishable offense) के हर मामले में, जिसमें अपराधी (offender) कारावास सहित या रहित, जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है, तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में, जिसमें अपराधी जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है, 

वह न्यायालय (Court) जो ऐसे अपराधी को दण्डादिष्ट करेगा, सक्षम होगा कि दण्डादेश द्वारा निदेश (shall be competent to direct by sentence) दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास (imprisonment for a certain term) भोगेगा जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दण्डादिष्ट हुआ है या जिससे वह दण्डादेश के लघुकरण (commutation of sentence) पर दण्डनीय है.

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इसे भी पढ़ें--- IPC Section 63: जुर्माने की रकम के बारे में प्रावधान बताती है आईपीसी की धारा 63 

क्या होती है आईपीसी (IPC)
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक (Citizen) द्वारा किये गये कुछ अपराधों (certain offenses) की परिभाषा (Definition) और दंड (Punishment) का प्रावधान (Provision) करती है. आपको बता दें कि यह भारत की सेना (Indian Army) पर लागू नहीं होती है. पहले आईपीसी (IPC) जम्मू एवं कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी. लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां भी आईपीसी लागू हो गई. इससे पहले वहां रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती थी.

अंग्रेजों ने लागू की थी IPC
ब्रिटिश कालीन भारत (British India) के पहले कानून आयोग (law commission) की सिफारिश (Recommendation) पर आईपीसी (IPC) 1860 में अस्तित्व में आई. और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के तौर पर 1862 में लागू किया गया था. मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं. इसका खाका लॉर्ड मेकाले (Lord Macaulay) ने तैयार किया था. बाद में समय-समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे हैं.

 

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