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Law and Order: पुलिस में कौन होता है हेड मोहर्रिर, क्या करता है काम?

पुलिस थानों (Police Station) में कई अधिकारी (Officers) और पुलिस कर्मचारी (Police personnel) तैनात किए जाते हैं. थाने में एक पद होता है हेड मोहर्रिर का. तो आइए जानते हैं कि आखिर ये हेड मोहर्रिर कौन होता है? और क्या काम करता है?

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पुलिस थाने में हेड मोहर्रिर के कंधों पर दस्तावेजों को लिखने की जिम्मेदारी होती है
पुलिस थाने में हेड मोहर्रिर के कंधों पर दस्तावेजों को लिखने की जिम्मेदारी होती है
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पुलिस थाने में होते हैं हेड मोहर्रिर की तैनाती
  • ये करते हैं दस्तावेजों को भरने का काम
  • होती है आईपीसी और सीआरपीसी की जानकारी

देश के राज्यों (States) में कानून व्यवस्था (Law and Order) की जिम्मेदारी (Responsibility) पुलिस (Police) के कंधों पर होती है. यही वजह है कि हर राज्य के जिलों (Districts) में पुलिस यह काम करती है. जहां पुलिस की सबसे अहम इकाई होती है पुलिस थाने (Police Station).

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थानों में कई अधिकारी (Officers) और पुलिस कर्मचारी (Police personnel) तैनात किए जाते हैं. थाने में एक पद होता है हेड मोहर्रिर का. जो लिखा पढ़ी के मामले में सबसे अहम होता है. तो आइए जानते हैं कि आखिर ये हेड मोहर्रिर कौन होता है? और क्या काम करता है?

क्या होता है हेड मोहर्रिर?

उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के जिलों (Districts) में मौजूद पुलिस थानों (Police Stations) में हेड मोहर्रिर का पद होता है. इस पद पर अच्छी लिखा पढ़ी जानने वाले और पुलिस एक्ट समेत आईपीसी (IPC) और सीआरपीसी (CrPC) की जानकारी रखने वाले हेड कांस्टेबल (Head constable) की नियुक्ति की जाती है. जिसका सीनियर होना ज़रुरी है. हेड मोहर्रिर के कंधों पर काफी जिम्मेदारी (Responsibility) होती हैं. 

हेड मोहर्रिर के काम

पुलिस थाने में तैनात हेड मोहर्रिर थाने में लिखा पढ़ी (Reading writing) से संबंधित सारे काम करते हैं. पुलिस अधिनियम (Police Act ) और पुलिस रेगुलेशन एक्ट (Police Regulation Act) की धारा 55 (Section 55) के मुताबिक हेड मोहर्रिर थाने (Police Station) की जीडी यानी रोजनामचा आम में एंट्री करता है. साथ ही थाने में आने वाली तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना (FIR) भी लिखता है. 

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हेड मोहर्रिर पुलिस थाने की हिन्दी रोकड़ बही (Hindi cash book) यानी पुलिस फार्म न. 224 (Police Form No. 224) को भरने का काम भी करता है. यही नहीं, अगर जिले का पुलिस अधीक्षक आदेश दे तो  हेड मोहर्रिर को सीआरपीसी CrPC की धारा 174 (Section 174) के अन्तर्गत पंचायतनामा भी लिखना पड़ता है. इस पद पर तैनात हेड कान्सटेबल नागरिक पुलिस से आता है. 

हेड मोहर्रिर थाने से जुड़े अन्य दस्तावेजों की देख रेख में मुंशी की मदद भी करता है. किसी भी मामले में ज़रुरत पड़ने पर उसे अदालत में पेश होने के लिए भी जाना पड़ सकता है. मगर ऐसे मामलों में अदालत का आदेश होना बहुत ज़रूरी होता है.

 

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