मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ हाल ही में कानून बना था. इस कानून के तहत मामले दर्ज भी होने लगे हैं. प्रदेश के बड़वानी में नए कानून के तहत एक युवक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. युवक पर नाम बदलकर एक युवती से संबंध बनाने और उसपर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप हैं. नए कानून के तहत बड़वानी में दर्ज हुआ यह पहला मामला है.
जानकारी के मुताबिक बड़वानी कोतवाली में एक युवती ने पुलिस को शिकायत दी कि एक युवक लंबे समय से शादी का झांसा देकर उसका शोषण कर रहा था. युवक से उसकी पहचान करीब चार साल पहले एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जहां वह डीजे बजाने के लिए आया था. इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी. युवती के मुताबिक आरोपी युवक ने उसे अपना नाम सनी बताया था.
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अपनी शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि युवक ने उसके साथ संबंध बनाए और लगातार शादी का दबाव बनाता था. जब उसे यह पता चला कि युवक का नाम सोहेल मंसूरी है तो उसने युवक से दूरी बनानी शुरू कर दी और इस बात से सोहेल नाराज रहने लगा था. इसी बात को लेकर युवती का आरोपी सनी उर्फ सोहेल से विवाद हुआ तो उसने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया.
कोतवाली प्रभारी राजेश यादव ने इस संबंध में बताया कि बड़वानी की 22 साल की युवती ने युवक के खिलाफ नाम बदलकर, पहचान छिपाकर यौन शोषण करने और शादी करने का दबाव बनाने की शिकायत दी थी. युवती ने अपने आरोप के समर्थन में जो साक्ष्य दिखाए, उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 294, 323, 506 और धार्मिक स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 के तहत जीरो एफआईआर दर्ज कर ली गई है.
कोतवाली प्रभारी ने कहा कि यह मामला पलसूद का है. जीरो एफआईआर दर्ज कर यह केस पलसूद थाने को ट्रांसफर कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि पलसूद थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है. कोतवाली प्रभारी ने बताया कि युवक दूसरे समुदाय का था. उसने युवती से खुद को भी उसी के समुदाय का बताया था. उन्होंने कहा कि आरोपी युवक, युवती को अपने समुदाय में शामिल कराना चाहता था.
(बड़वानी से जैद के इनपुट के साथ)
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