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दस दिन बाद भी नहीं मिला लापता शिवसेना नेता अशोक धोडी का सुराग, तलाश में जुटी पुलिस की 8 टीम, 4 लोग हिरासत में

एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के दहानू विधानसभा क्षेत्र के समन्वयक अशोक धोडी 20 जनवरी को लापता हो गए थे. पुलिस ने उनका पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया है, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है.

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पुलिस ने अशोक को तलाश करने के लिए 8 टीम बनाई हैं
पुलिस ने अशोक को तलाश करने के लिए 8 टीम बनाई हैं

Palghar Shiv Sena Leader Missing Case: महाराष्ट्र के पालघर में 10 दिन पहले लापता हुए शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारी अशोक धोडी का पता लगाने के लिए पुलिस ने आठ टीमें गठित की हैं और इस संबंध में चार लोगों को हिरासत में लिया है. जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है. यह जानकारी बुधवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी.

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एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के दहानू विधानसभा क्षेत्र के समन्वयक अशोक धोडी 20 जनवरी को लापता हो गए थे. पुलिस ने उनका पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया है, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है.

पालघर के जिला पुलिस अधीक्षक (SP) बालासाहेब पाटिल ने इस संबंध में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, 'हमने इस मामले के संबंध में संदिग्धों को हिरासत में लिया है. उनमें से तीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.'

SP बालासाहेब पाटिल ने भरोसा जताया कि पुलिस बुधवार की शाम तक मामले को सुलझाने में सफल हो जाएगी. उन्होंने कहा, 'हमने मामले पर काम करने के लिए स्थानीय अपराध शाखा सहित आठ टीमें बनाई हैं. पुलिस खुफिया इनपुट, तकनीकी डेटा और हिरासत में लिए गए संदिग्धों से एकत्रित जानकारी पर भरोसा कर रही है. 

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हालांकि, एक संदिग्ध के पुलिस हिरासत से भागने के बाद थोड़ी दिक्कत पैदा हो गईं हैं, जिससे जांच में और भी मुश्किलें आ गईं. उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि अशोक धोडी के लापता होने का संबंध उसके परिवार के भीतर संपत्ति से जुड़े विवाद से हो सकता है. 

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, अशोक धोडी को आखिरी बार 20 जनवरी को घोलवाड़ से दहानू जाते हुए देखा गया था, जो करीब 15 किलोमीटर की दूरी है. वह शाम 4 बजे दहानू पहुंचा और शाम 6 बजे घोलवाड़ में वापस आया. पुलिस ने कहा कि जांच दल सुरागों को उजागर करने के लिए मोबाइल ट्रैकिंग और अन्य तकनीकी निगरानी विधियों का भी उपयोग कर रहा है. 

अशोक धोडी की पत्नी को कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता का संदेह होने के बाद घोलवाड़ पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई. उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 140 (3) (1) (हत्या या फिरौती के लिए अपहरण), 142 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 3 (5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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