Pune Porsche Car Accident Case: महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के चर्चित पोर्श कार दुर्घटना मामले में ससून अस्पताल के दो डॉक्टरों और एक कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है. खुद सरकार की ओर से यह जानकारी एक स्थानीय अदालत को दी गई. इन तीनों लोगों पर आरोपी के संबंध में गलत जांच रिपोर्ट दिए जाने का इल्जाम है.
राज्य सरकार ने ससून अस्पताल के डॉ. अजय टावरे, डॉ. श्रीहरि हलनोर और अतुल घाटकांबले के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है. डॉ. टावरे, डॉ. हलनोर और घाटकांबले पर शराब परीक्षण को अमान्य करने के लिए नाबालिग आरोपी के रक्त के नमूनों की अदला-बदली में शामिल होने का आरोप है.
विशेष सरकारी अभियोजक अधिवक्ता शिशिर हिरय ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने गुरुवार को अदालत के समक्ष जानकारी दी है कि पुलिस को इस मामले में डॉ. अजय टावरे, डॉ. श्रीहरि हलनोर और अतुल घाटकांबले पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति मिल गई है.
अधिवक्ता शिशिर हिरय के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने या आरोप तय करने के लिए ऐसी मंजूरी अनिवार्य है. इस मामले में डॉ. टावरे, डॉ. हलनोर, घाटकांबले, आरोपी किशोर के माता-पिता और दो बिचौलिए जेल में हैं.
आपको याद दिला दें कि पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में इसी साल 19 मई की सुबह कथित तौर पर नशे में धुत 17 वर्षीय लड़के ने अपनी पोर्श कार से दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी.