मुंबई धमाकों के मामले में टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत पांच लोगों को सजा सुना दी है. कुछ समय पहले सलेम ने मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर करके शादी के लिए पैरोल या अस्थाई जमानत देने की गुहार लगाई थी. दरअसल, सलेम फिर से निकाह करना चाहता था.
इस संबंध में अबू सलेम ने दो उच्च न्यायालयों का हवाला देते हुए दावा किया था कि दोषियों को शादी करने के लिए इस तरह की राहत दी जा सकती है. कोर्ट ने इस पर सीबीआई से जवाब मांगा था.
अबू सलेम की वकील फरहाना शाह ने बताया कि हमने अदालत को दो मामलों का हवाला दिया है, एक बंबई उच्च न्यायालय और दूसरा दिल्ली उच्च न्यायालय का, जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को शादी के लिए जमानत या पैरोल दी जा सकती है. सलेम ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाने की अनुमति दी जाए.
हालांकि इससे पहले भी 8 जनवरी 2014 को पेशी के लिए लखनऊ जाते वक्त अबू सलेम ने चलती ट्रेन में मुंबई की रहने वाली 25 वर्षीय लड़की हिना से निकाह किया था. उनका निकाह मुंबई के एक काजी ने फोन पर पढ़ा था. इस निकाह के गवाह अबू के भतीजे रशीद अंसारी और मुंबई पुलिस के जवान बने थे.
आपको बता दें कि वह लड़की सलेम से 20 साल छोटी है और उसका बिजनेस संभालती है. गौरतलब है कि अबू सलेम ने 1991 में मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय समीरा जुमानी से शादी की थी. समीरा ने दो बच्चों को जन्म दिया था. इस वक्त समीरा जॉर्जिया, अमेरिका में रहती है. उसने वहां जाने के लिए सबीना आजमी नाम से एक फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था. अब वह इसी नाम से वहां रहती है. उसका नाम नेहा भी है.
बताया जाता है कि समीरा से अलग होने के बाद अबू सलेम ने बॉलीवुड अभिनेत्री मोनिका बेदी से दूसरी शादी कर ली थी. हालांकि समीरा से उसके तलाक की बात अभी तक सामने नहीं आई है. सलेम का जन्म 1960 के दशक में यूपी के आजमगढ़ जिले में सराय मीर नामक गांव में हुआ था. उसका पूरा नाम अबू सलेम उर्फ अब्दुल कय्यूम अंसारी है.