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क्रूज शिप ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस करेगी जांच, थाने को पार्टी की नहीं थी सूचना

फिलहाल प्रदेश में कोविड-19 की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है. इसलिए यह भी चेक किया जाएगा कि सेक्शन 188 का उल्लंघन भी हुआ है? इसके अलावा वहां पर धारा 144 भी लगाई हुई है, यानी कि एक साथ पांच से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते.

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अब मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच (फाइल फोटो)
अब मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच
  • क्रूज शिप पर पार्टी की नहीं थी सूचना
  • सेक्शन 188 के उल्लंघन की भी होगी जांच

क्रूज शिप ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस मंगलवार से जांच शुरू करने जा रही है. क्योंकि क्रूज शिप पर पार्टी करने से पहले मुंबई पुलिस से अनुमति नहीं ली गई थी. मुंबई पुलिस को इस बारे में कोई भी लिखित पत्र नहीं मिला था और ना ही किसी अन्य तरीके से सूचना दी गई थी. मुंबई पुलिस शिपिंग डीजी और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से भी बात करेगी और यहां जानेगी कि क्या उन्हें पार्टी को लेकर कोई जानकारी थी?

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फिलहाल प्रदेश में कोविड-19 की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है. इसलिए यह भी चेक किया जाएगा कि सेक्शन 188 का उल्लंघन भी हुआ है? इसके अलावा वहां पर धारा 144 भी लगाई हुई है, यानी कि एक साथ पांच से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते. मुंबई पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में कई एजेंसियां शामिल हैं. जांच के बाद अगर मुंबई पुलिस को लगा कि किसी तरह का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित मामलों में FIR दर्ज की जाएगी.

 

मुंबई पुलिस सूत्रों का कहना है कि जिस क्रूज पर पार्टी का आयोजन किया गया था, वह क्षेत्र यलो गेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है. इसलिए पार्टी से पहले वहां से अनुमति लेना जरूरी था. लेकिन पुलिस स्टेशन से ना ही इस बारे में कोई अनुमति ली गई थी और ना ही कोई सूचना दी गई थी. पोर्ट जोन पुलिस की टीम अब इस मामले कि विस्तृत जांच करेगी.  

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