देश की राजधानी दिल्ली के उत्तरी पूर्वी जिले में हुए दंगे को एक साल बीत गया है. फरवरी 2020 में हिंसा के कुछ दिन बाद केजरीवाल सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा राशि देने का एलान किया था. दिल्ली सरकार से मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक 26 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा दंगा पीड़ित परिवारों को दिया गया है.
दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दंगे में जान गंवाने वालों के 44 परिवारों को कुल 4.25 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है. जबकि हिंसा के दौरान घायल होने वाले 233 पीड़ितों को कुल एक करोड़ 75 लाख 40 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया गया है.
वहीं 731 पीड़ितों को उनके घरों में हुए नुकसान के लिए 8 करोड़ 51 लाख 27 हजार 400 सौ रुपये का मुआवजा दिया गया है. जबकि 1176 दुकानों, प्रतिष्ठानों के स्वामियों को 11 करोड़ 28 लाख 18 हजार 042 रुपये का मुआवजा दिया गया है.
इसी प्रकार दंगे के दौरान जानवर, ई-रिक्शा या स्कूलों को हुए नुकसान को झेलने वाले 12 लोगों को 4,42,875 रुपये, झुग्गियों के नुकसान के लिए 22 मामलों में 5.5 लाख और 3 स्कूलों में हुए नुकसान के लिए 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अब तक लगभग 2221 दंगा पीड़ितों को 26,09,78, 416 रुपये का मुआवजा दिया है.
दिल्ली सरकार के मुताबिक पिछले एक साल में अब तक सामने आए ज्यादातर मामलों में मुआवजा राशि दी जा रही है. इसके अलावा अभी भी उत्तर-पूर्वी दिल्ली से मुआवजे के लिए पीड़ितों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं.
पिछले साल दंगे के बाद 27 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में पीड़ितों को मुआवजा राशि देना तय हुआ था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवारों के रहने, खाने और मेडिकल सुविधाओं का इतंजाम भी किया था और मौके पर जाकर खुद इंतजामों का जायजा भी लिया था.
दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक निम्न प्रकार से मुआवजा तय किया गया था-
1. मृत्यु (18 साल से ऊपर व्यक्ति)- 10 लाख रुपये का मुआवजा
2. मृत्यु (18 साल से नीचे)- 5 लाख रुपये
3. स्थाई विकलांगता- 5 लाख रुपये
4. गंभीर चोट- 2 लाख रुपये
5. हल्की चोट- 20 हज़ार रुपये
6. अनाथ- 3 लाख रुपये
7. जानवर का नुकसान- 5,000 रुपये
8. साधारण रिक्शा का नुकसान- 25,000 रुपये
9. ई-रिक्शा/ई-स्कूटी का नुकसान- 50,000 रुपये
10. घर पूरा टूटने/जलने पर- 5 लाख रुपये
11. घर को अच्छा खासा नुकसान होने पर- 2.5 लाख रुपये
12. घरों को कम नुकसान होने पर- 25,000 रुपये
13. घरों में पूर्ण चोरी, लूटपाट और बर्बरता के मामले- 1 लाख रुपये
14. घरों में आंशिक लूटपाट और चोरी- 50 हजार रुपये
15. बीमा रहित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/दुकानों में लूट/चोरी/नुकसान होने पर- अधिकतम 5 लाख रुपये
16. जिन स्कूलों में 1000 से कम छात्र पढ़ते हैं उनको- 5 लाख रुपये
17. जिन स्कूलों में 1000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं उनको- 10 लाख रुपये तक का मुआवजा