Jhalawar Honor Killing Case: राजस्थान के झालावाड़ जिले से ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अंतरजातीय विवाह करने वाली लड़की के पिता और भाई ने उसे अगवा करके मार डाला और फिर उसकी लाश को जला दिया. पुलिस ने लड़की की जली हुई लाश बरामद कर ली है. इस हत्याकांड के आरोप में लड़की के पिता-भाई समेत करीब दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
80 फीसदी तक जली लड़की की लाश
मरने वाली लड़की की उम्र 20 साल थी. पुलिस ने चिता से उसकी जली हुई लाश बरामद की है. हरनवाड़ा शाहजी इलाके के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) जय प्रकाश अटल ने इस बारे में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि महिला के पति की सूचना पर जब पुलिस सौरीत गांव पहुंची, तब तक लड़की की लाश का लगभग 80 फीसदी हिस्सा जल चुका था. मृतका की पहचान शिमला कुशवाह के तौर पर हुई है.
पुलिस ने बताया ऑनर किलिंग का मामला
DSP जय प्रकाश अटल ने आगे बताया कि यह ऑनर किलिंग का मामला है, क्योंकि युवती के माता-पिता ने रविंद्र भील से उसकी शादी पर आपत्ति जताई थी, जो दूसरी जाति का है. गैर बिरादरी में शादी करने से शिमला कुशवाह के घरवाले बेहद नाराज थे.
पिता-भाई समेत पांच लोगों ने किया लड़की का अपहरण
पुलिस उपाधीक्षक जय प्रकाश अटल के मुताबिक, एक साल पहले शिमला कुशवाह और रविंद्र भील घर से गए थे और उन्होंने यूपी के गाजियाबाद में जाकर शादी कर ली थी. उन्होंने बताया कि गुरुवार को झालावाड़ के सोरती गांव में रहने वाली यह दंपत्ति बैंक से पैसे निकालने के लिए पड़ोसी बारां जिले के हरनवाड़ा शाहजी आए थे. तभी शिमला कुशवाह के पिता, भाई और उनके तीन रिश्तेदार वहां पहुंचे और उसका अपहरण कर लिया.
जावर पुलिस ने चिता से बरामद की लाश
इसके फौरन बाद रविंद्र भील ने वहां स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसने झालावाड़ के जावर थाने को घटना के बारे में सूचित किया. जावर के पुलिस उपाधीक्षक जरनैल सिंह ने शुक्रवार को बताया कि इसके बाद जावर पुलिस मौके पर पहुंची और श्मशान घाट से शिमला कुशवाह की लाश बरामद कर ली और फिर उसे जांच के लिए बारां पुलिस को सौंप दिया.
आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी
पुलिस उपाधीक्षक जरनैल सिंह ने आगे बताया कि पुलिस ने महिला के माता-पिता और भाई समेत 10-12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड के सभी आरोपी फरार हैं और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं. उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित की गई हैं.
BNS की धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) (हत्या), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) और 3(5) (सभी के समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य) के तहत हरनवाड़ा शाहजी थाने में मामला दर्ज किया गया है. वहां के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद लड़की की लाश उसके पति के परिवार को सौंप दी जाएगी.