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शीना बोरा हत्याकांड: इंद्राणी ने 10 साल बाद गवाह राहुल को बुलाने की अपील की, CBI ने किया विरोध

सीबीआई ने शुक्रवार को विशेष अदालत को बताया कि शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी अपनी याचिका से मुकदमे को लंबा खींचने का प्रयास कर रही हैं. इंद्राणी ने गवाह राहुल मुखर्जी को अगली किसी तारीख को पेश होने की याचिका दायर की है. कोर्ट अब इस मामले में 21 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

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शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की अभी जमानत पर हैं बाहर (फाइल फोटो)
शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की अभी जमानत पर हैं बाहर (फाइल फोटो)

सीबीआई ने शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें वह गवाह राहुल मुखर्जी को कठघरे में वापस बुलाने की मांग कर रही हैं. सीबीआई ने कहा- इंद्राणी अपनी याचिका से मुकदमे को लंबा खींचने का प्रयास कर रही हैं. इंद्राणी ने अपनी याचिका में कोर्ट में गवाह राहुल मुखर्जी से जुड़े पूरे दस्तावेज न होने का कारण दिया.

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सीबीआई ने कहा, "इंद्राणी के वकील ने पहले ही काफी समय तक राहुल से सवाल-जवाब कर चुके हैं. 10 साल बीत जाने के बाद किसी भी गवाह के लिए यह संभव नहीं है कि वह छोटी से छोटी जानकारी को याद रख सके. वैसे भी यह गवाह को वापस बुलाने का कोई आधार नहीं है. याचिकाकर्ता ने गवाह से अप्रासंगिक प्रश्न पूछकर जिरह को लंबा कर दिया है.

इस साल जून में ही राहुल ने दी थी गवाही

राहुल ने पहली बार इस साल जून में सीबीआई की विशेष अदालत के सामने गवाही दी थी. 25 नवंबर को उसकी जिरह खत्म हो गई थी. उसी दिन इंद्राणी ने अपने वकील रंजीत सांगले के जरिए राहुल को वापस बुलाने की अर्जी दी थी.

सांगले ने कहा था कि उन्होंने हाल ही में इंद्राणी का केस अपने हाथ में लिया है और उन्हें कुछ दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिसके कारण वह राहुल का सामना नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें वापस बुला लिया जाना चाहिए. सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि उनके द्वारा सभी दस्तावेजों को पहले ही सभी आरोपियों को मुहैया करा दिया गया था और इसके बाद ही वर्ष 2017 में आरोप तय किए गए थे.

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मौके होने पर भी इंद्राणी ने क्रॉस एग्जामिन नहीं किया

सीबीआई के जवाब में कहा गया है कि इंद्राणी के पास जून 2022 से राहुल को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका था, लेकिन विभिन्न आधारों पर इसे टाल दिया गया है. इसलिए इन्द्राणी के पास किसी भी तरह की कॉपियां हासिल करने का मौका था. अब पांच महीने के बाद इंद्राणी ने मुकदमे की अवधि बढ़ाने के लिए एक और आवेदन कर दिया. फिलहाल कोर्ट अब 21 दिसंबर को इस आवेदन पर सुनवाई करेगी.

शीना बोरा हत्याकांड में राहुल एक प्रमुख गवाह है. उसके मुताबिक 2012 में उसने अपनी मंगेतर शीना के लापता होने का केस दर्ज करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मामला कभी दर्ज नहीं किया गया क्योंकि पुलिसकर्मियों का मानना ​​था कि शीना को आखिरी बार उसकी मां इंद्राणी के साथ देखा गया था और तब वह सुरक्षित होगी.

ड्राइवर ने किया था शीना की हत्या का खुलासा

2015 में ही जब मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को अवैध हथियारों के एक मामले में पकड़ा था. उसके पास से एक बंदूक बरामद हुई थी. कहा जाता है कि पूछताछ के दौरान ही उसने 2012 की हत्या के बारे में खुलासा किया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शीना की हत्या इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना की मदद से की थी, जबकि उसके तत्कालीन पति को कथित तौर पर साजिश और उसके द्वारा अंजाम दिए जाने के बारे में पता था.

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