राजस्थान के उदयपुर में करीब 6 महीने पहले टेलर कन्हैयालाल की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
एजेंसी के मुताबिक 48 वर्षीय कन्हैया लाल की 28 जून को उनकी दुकान के भीतर घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. हालांकि इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.
NIA ने अपनी चार्जशीट में मोहम्मद रियाज अटारी, गौस मोहम्मद, मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान उर्फ मुस्लिम रजा और पाकिस्तानी नागरिक सलमान और अबू इब्राहिम शामिल हैं.
वहीं, जांच एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि हत्या और इसके वीडियो का प्रसार देश भर में लोगों के बीच दहशत और आतंक पैदा करने के लिए था. मामले की शुरुआती जांच के दौरान उदयपुर जिले के धानमंडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था और बाद में NIA ने भी केस दर्ज किया था.
आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने जयपुर में एक स्पेशल एनआईए कोर्ट में UAPA (गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया.
जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी कट्टरपंथी थे और भारत के भीतर और बाहर प्रसारित किए जा रहे आपत्तिजनक ऑडियो/वीडियो/मैसेज से प्रेरणा लेते थे. जांच से पता चला है कि आतंकवादी मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे आरोपियों ने नूपुर शर्मा की टिप्पणी के मामले में बदला लेने के लिए साजिश रची थी.
एनआईए ने कहा कि आरोपियों ने कन्हैयालाल की फेसबुक पोस्ट के बाद घातक हथियार से उसकी दुकान में घुसकर हत्या की थी. अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने हत्या का एक वीडियो बनाया, जारी किया और इसे वायरल कर दिया. उन्होंने ये वीडियो आतंक फैलाने के इरादे से बनाया था.
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