उन्नाव की रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया है. दरअसल, मामला 2019 में सामने आया था जब उन्नाव रेप पीड़िता रायबरेली जा रही थी. तब एक ट्रक ने उस वाहन को टक्कर मार दी जिसमें लड़की अपनी दो मौसी और वकील के साथ यात्रा कर रही थी. इस हादसे में पीड़िता की एक मौसी की मौत हो गई थी. जबकि पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
फैसले में कोर्ट ने कहा कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया में कोई सबूत नहीं मिले हैं. अदालत चार आरोपियों आशीष कुमार पाल, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ कोर्ट 21 दिसंबर को आरोप तय करेगी.
गौरतलब है कि उन्नाव में एक युवती से रेप के मामले में में कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था. रेप के साथ-साथ पीड़िता के परिवार के तीन लोगों की हत्या कराने का आरोप भी कुलदीप सेंगर पर लगा था. इसमें पीड़िता के पिता भी शामिल थे. बाद में युवती की कार का एक्सीडेंट भी हुआ था जिसके लिए सेंगर को आरोपी बनाया गया था.