उत्तर प्रदेश में कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को करीब 19 महीने पहले एक महिला का प्लॉट हड़पने की नीयत से उसके घर में आग लगाने के मामले में दोषी करार दिया है.
एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की है, उसी दिन वह सजा सुना सकते हैं.
कानपुर के पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने इस मामलेमें जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, बिल्डर शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजराइल उर्फ 'आटे वाला' को पीड़ित महिला नजीर फातिमा का प्लॉट हड़पने के लिए उसके घर में आग लगाने, उसे परेशान करने और गाली देने के मामले में दोषी ठहराया है.
यह कथित घटना 2022 में 7 नवंबर को हुई थी. उन्होंने कहा कि इस मामले के सिलसिले में इरफान सोलंकी और रिजवान पिछले साल 2 दिसंबर से जेल में बंद हैं.
दंगा और आगजनी के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद सपा विधायक इरफान ने अपने भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था.
आपको बता दें कि चार बार विधायक रह चुके इरफान सोलंकी फिलहाल महाराजगंज की जेल में बंद हैं. पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के मुताबिक, इस मामले में दोषी करार दिए गए इजराइल उर्फ 'आटे वाला' का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है.