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11 साल की बच्ची को अगवा कर किया यौन उत्पीड़न, पड़ोसियों ने आरोपी टीचर के घर में घुसकर बचाया

DSP दिनेश शुक्ला ने आगे बताया कि आरोपी की पहचान संजय गुप्ता के रूप में हुई है. दरअसल, रोज की तरह बच्ची अपने स्कूल गई थी. लेकिन वह छुट्टी के बाद स्कूल से घर नहीं पहुंची, जिसके बाद उसके पिता ने उसकी तलाश शुरू की.

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वारदात के बाद से ही पीड़ित बच्ची काफी सहमी हुई है (सांकेतिक चित्र)
वारदात के बाद से ही पीड़ित बच्ची काफी सहमी हुई है (सांकेतिक चित्र)

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक टीचर की करतूत ने सबको हैरान कर दिया. उसने अपनी एक नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसका यौन उत्पीड़न किया. आरोपी की पहचान संजय गुप्ता के तौर पर की गई है. जिसे स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. 

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पुलिस के मुताबिक, यह घटना मंगलवार को सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में हुई. बुधवार को महमूदाबाद के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) दिनेश शुक्ला ने इस घटना के बारे में जानकारी साझा करते हुए पीटीआई को बताया कि 11 वर्षीय लड़की को उसके शिक्षक ने अगवा कर उसका यौन उत्पीड़न किया.

DSP दिनेश शुक्ला ने आगे बताया कि आरोपी की पहचान संजय गुप्ता के रूप में हुई है. दरअसल, रोज की तरह बच्ची अपने स्कूल गई थी. लेकिन वह छुट्टी के बाद स्कूल से घर नहीं पहुंची, जिसके बाद उसके पिता ने उसकी तलाश शुरू की. आस-पास के लोगों को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी. लिहाजा, सभी उसे तलाश कर रहे थे. 

पुलिस ने बताया कि लड़की के लापता होने की खबर सुनकर कुछ स्थानीय लोग उसके एक टीचर के घर जा पहुंचे. जहां बच्ची बरामद हो गई. उसकी हालत देखकर लोगों को पूरा मामला समझ आ गया. इसके बाद लोगों ने आरोपी शिक्षक की पिटाई कर दी और पीड़ित बच्ची को वहां से निकाला.

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महमूदाबाद के पुलिस उपाधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी संजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

डीएसपी दिनेश शुक्ला के मुताबिक, आरोपी संजय गुप्ता ने लड़की का यौन उत्पीड़न किया है. उसने लड़की को यह धमकी भी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानीं तो वह उसे पीटेगा और स्कूल में फेल कर देगा. इस वारदात के बाद बच्ची डरी और सहमी हुई है.

दिनेश शुक्ला ने बताया कि आरोपी संजय गुप्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 126 (2) (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. DSP शुक्ला के मुताबिक, इस मामले में आगे की जांच जारी है.

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