उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा विधायक मुख्तार अंसारी पर हमले के मामले में माफिया डॉन और एमएलसी बृजेश सिंह की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अंसारी पर जानलेवा हमले के मामले में हाई कोर्ट ने माफिया बृजेश सिंह के केस ट्रायल की जानकारी मांगी है. बृजेश सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट से पूछा कि अब तक ट्रायल क्यों नहीं पूरा किया गया. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई आदेश किया है तो उसे भी पेश किया जाए.
गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में बृजेश सिंह की पहली जमानत अर्जी 2020 में खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट को जल्द से जल्द ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था. बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा कारणों से उनकी गवाही नहीं हो पा रही है. उनकी गवाही जिला न्यायालय गाजीपुर में होनी है, लेकिन उन्हें बांदा से गाजीपुर ले जाने में खतरा है. यही वजह है कि ट्रायल अब तक लटका हुआ है.
ट्रायल स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए प्रयागराज में चल रहा है. लेकिन अभी तक अभियोजन की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं किया गया. कोर्ट ने मामले में हुई देरी की वजहें पूछीं और मामले में चार जनवरी की तिथि तय करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है.