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पश्चिम बंगाल: ED ने मवेशी तस्करी मामले में TMC नेता के 36 बैंक खाते किए जब्त, 26 करोड़ रुपये हैं जमा

अब धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अनुब्रत मंडल के खिलाफ 25.86 करोड़ रुपये के बैंक खाते को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया गया है. ईडी ने एक बयान में कहा कि ये पैसे 36 बैंक खातों में रखे गए हैं.

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अनुब्रत मंडल के खिलाफ PMLA के तहत जांच चल रही है
अनुब्रत मंडल के खिलाफ PMLA के तहत जांच चल रही है

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल में सीमा पार मवेशी तस्करी रैकेट की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के करीब 26 करोड़ रुपये के बैंक खाते जब्त कर लिए हैं. शुक्रवार को ईडी की ओर से यह जानकारी दी गई.

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टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को नवंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी.

अब धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अनुब्रत मंडल के खिलाफ 25.86 करोड़ रुपये के बैंक खाते को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया गया है. ईडी ने एक बयान में कहा कि ये पैसे 36 बैंक खातों में रखे गए हैं.

हालांकि इस मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अनुब्रत मंडल से प्रतिक्रिया के लिए तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका. ईडी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी के गठजोड़ को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनुब्रत मंडल ने 48.06 करोड़ रुपये की अपराध आय प्राप्त की थी.

एजेंसी ने कहा कि अपराध के समय वह टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष थे और बीरभूम तथा पश्चिम बंगाल के आस-पास के जिलों के स्थानीय प्रशासन पर उनका बहुत अधिक नियंत्रण था. आरोप है कि अपने अंगरक्षक सहगल हुसैन के माध्यम से मंडल मामले के सरगना मोहम्मद इनामुल हक के साथ लगातार संपर्क में था.

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ईडी ने कहा कि अनुब्रत मंडल ने हक से मिले कैश को संरक्षण प्रदान करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों, संबद्ध संस्थाओं, 'बेनामीदारों' (जिनके नाम पर बेनामी संपत्ति है) और बीरभूम के स्थानीय व्यापारियों के विभिन्न बैंक खातों में जमा करके उसे लूटा. उन्होंने इसे बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वापस कर दिया.

अब तक, एजेंसी ने इस मामले में चार आरोपपत्र दायर किए हैं. धन शोधन की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुरू की है. पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कथित मवेशी तस्करी रैकेट चलाने के आरोप में पूर्व बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार, हक और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है.

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