केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. सूत्रों का कहना है, सीबीआई के अनुरोध पर कोलकाता की विशेष अदालत ने विनय मिश्रा के खिलाफ NBW जारी किया है. इस मामले में विनय मिश्रा को सीबीआई ने चार बार तलब किया, लेकिन वो एक बार भी सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए.
भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी के मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा का नाम सामने आया था. केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में विनय मिश्रा के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी. आरोप है कि विनय मिश्रा, बीएसएफ अधिकारियों के साथ मिलकर पशु तस्करी का काम करते थे. इस मामले में सीबीआई ने 21 सितंबर 2020 को मामला दर्ज किया था.
इसके बाद सीबीआई की टीम ने पश्चिम बंगाल के कई स्थानों समेत विनय मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी. सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक बीएसएफ के कुछ अधिकारी, सैनिक और तीन व्यक्तियों सहित अज्ञात लोक सेवक मिलकर भारत और बांग्लादेश की सीमा पर मवेशियों की तस्करी का अवैध कारोबार करते थे. जिसमें टीएमसी नेता विनय मिश्रा का नाम भी प्रमुख रूप से शामिल था.
इस मामले में जब चार बार तलब किए जाने पर भी विनय मिश्रा सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है. जांच एजेंसी को आशंका है कि मिश्रा देश छोड़कर जा सकते हैं. इसलिए सभी हवाई अड्डो, बंदरगाहों और सीमाओं पर चौकसी बरती जा रही है. बता दें कि विनय मिश्रा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है.