दिल्ली की एक अदालत ने चार साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि अपराध बेहद अपमानजनक है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दिल्ली निवासी सुरेंद्र को पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा सुनाते हुए आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि सुरेंद्र का अपराध नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
अदालत ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि वह पीड़ित को 50 हजार रुपये का जुर्माना दे. उस राशि का इस्तेमाल उसके पुनर्वास और कल्याण के लिए किया जाए, यह बात भी सुनिश्चित की जाए.