जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में साल 2013 में शहीद हुए लांसनायक हेमराज सिंह की विधवा पत्नी धर्मवती को ठगने वाले व्यक्ति को अदालत ने छह साल की कड़ी कैद और डेढ़ लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम राधेमोहन श्रीवास्तव ने सोमवार को आरोपी हरेंद्र को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई है.
जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोसीकलां थाना क्षेत्र के गांव शेरनगर-खिरार निवासी शहीद की पत्नी धर्मवती ने बताया कि उनके शहीद होने के दो महीने बाद हरेन्द्र सिंह नामक शख्स उनके घर पहुंचा. फौजी वर्दी पहने हरेंद्र ने उसे सरकार से मिले मुआवजे की रकम किसी अन्य खाते में जमा करने की सलाह दी.
बैंक अकाउंट के नाम पर बहकाया
उसने हेमराज की पत्नी से कहा कि वह सेना से मिले धन को किसी दूसरे बैंक में बच्चों के नाम से जमा कर दें. उसने यह विश्वास दिलाया कि यदि यह पैसा उन लोगों के नाम रहेगा तो सरकार उनसे अतिरिक्त आयकर वसूलेगी. लेकिन यदि वे चाहें तो थोड़ी सी मेहनत कर उस राशि बचा भी सकते हैं. वह उन्हें लेकर स्टेट बैंक शाखा में ले गया.
सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान
वहां से दस लाख रुपये निकलवा कर कोसीकलां की बैंक में बच्चों के नाम से खाते खुलवाने का बहाना कर भाग गया. पुलिस ने उसे 20 जून 2013 को बैंक के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान कर दबोच लिया. पुलिस ने बाद में इस मामले में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. उससे तीन लाख रुपये, कार, बाइक और सेना की वर्दी बरामद हुई थी.