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पत्नी संग क्रूरता करने वाले दरिंदे को जेल

दिल्ली की एक अदालत ने पेचकस से पत्नी को घायल करने और कम दहेज लाने कारण उसके साथ क्रूर व्यवहार करने के मामले में पेशे से मैकेनिक एक व्यक्ति को ढाई वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि, उसके खिलाफ लगे दहेज हत्या के आरोपों खत्म कर दिया गया.

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जेल की सजा के साथ उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
जेल की सजा के साथ उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

दिल्ली की एक अदालत ने पेचकस से पत्नी को घायल करने और कम दहेज लाने कारण उसके साथ क्रूर व्यवहार करने के मामले में पेशे से मैकेनिक एक व्यक्ति को ढाई वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि, उसके खिलाफ लगे दहेज हत्या के आरोपों खत्म कर दिया गया.

जिला न्यायाधीश तलवंत सिंह ने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए दोषी देव कुमार को IPC की धारा 498A के तहत ढाई वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

अदालत ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर भरोसा करते हुए कहा कि कुमार ने शादी से एक साल बाद ही पत्नी मंजू को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. मंजू की मौत के बाद दर्ज दहेज हत्या के केस की जांच के बाद उसे दुर्घटनावश हुई मौत का मामला माना गया.

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