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भाई ने आपत्तिजनक हालत में देखा, तो बहन ने खुद को जिंदा जलाया

उत्तर प्रदेश के बांदा के बदौसा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से एक दिन पहले लड़की के भाई ने उसे दूसरे लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था.

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उत्तर प्रदेश के बांदा के बदौसा क्षेत्र का मामला
उत्तर प्रदेश के बांदा के बदौसा क्षेत्र का मामला

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उत्तर प्रदेश के बांदा के बदौसा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से एक दिन पहले लड़की के भाई ने उसे दूसरे लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था. पीड़िता ने अपने साथ रेप की कोशिश का आरोप लगाया था. लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई नहीं होने से वह दुखी थी. 

पुलिस अधीक्षक शालिनी ने बताया कि होली के दौरान बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव में दो परिवारों में विवाद की सूचना पर पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया था. अब तक की जांच में ग्रामीणों के बयानों से स्पष्ट हुआ है कि लड़की के भाई ने उसे दो लड़कों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, जिसके बाद वह उसे खेत से घर तक पिटाई करते हुए लाया था.

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इस घटना से वह लड़की आहत थी. रविवार को उसे आग लगाकर आत्महत्या कर ली. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही अगली कार्यवाही की जाएगी. इस बीच, मृत लड़की के चाचा ने कहा कि शनिवार की शाम उसकी भतीजी शौच के लिए घर से बाहर गयी थी, तभी गांव के दो युवकों ने उसके साथ रेप की कोशिश की थी.

उनका आरोप है कि इस घटना की सूचना देने पर पुलिस ने आरोपियों अजय और माधव को छोड़ दिया और परिजनों को 24 घंटे तक हवालात में बंद रखा. इससे क्षुब्ध होकर लड़की ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली. उसके आत्महत्या करने के बाद ही पुलिस ने सभी को थाने से छोड़ा. बहरहाल, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

छात्रा के साथ छेड़छाड़, आरोपियों की पिटाई

यूपी के ही मुजफ्फरनगर में एक छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में दो युवकों की पिटाई की गई. उसके बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने लड़की का उस समय कथित तौर पर उत्पीड़न किया जब वह स्कूल जा रही थी. इसके बाद लड़की के परिवार के सदस्यों ने आरोपियों की पिटाई कर दी.

आरोपियों को ले जाकर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा कानून (पोक्सो) और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (हमला या महिला का शीलभंग करने के लिए आपराधिक बल प्रयोग) के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसकी जांच की जा रही है.

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