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पड़ोसी ने किया नाबालिग का यौन उत्पीड़न

दक्षिण पूर्वी दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली छह साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न किया. पीड़ित लड़की के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया. इस मामले की जांच जारी है.

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छह साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न
छह साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न

दक्षिण पूर्वी दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली छह साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न किया. पीड़ित लड़की के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया. इस मामले की जांच जारी है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी पीड़िता के पड़ोस में रहता है. वह उसको लेकर अपने कमरे में गया. वहां उसका यौन उत्पीड़न किया. बच्ची की आवाज सुनकर लोग वहां आ गए. आरोपी के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

वहीं, तमिलनाडु की एक अदालत ने 2013 में एक बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 48 वर्षीय सफाई निरीक्षक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. महिला अदालत की न्यायाधीश आर विजयकुमारी ने आरोपी के पॉक्सो एक्ट के तहत कल सजा सुनाई और उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अभियोजन के मुताबिक, फरवरी 2013 में दोषी ने कलवाडंगम गांव में अपने पड़ोस में रहने वाली पांच वर्षीय बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया. उसे अपने घर में ले गया. वहां उसका यौन उत्पीड़न किया. बच्ची के माता पिता की शिकायत पर थेयूर पुलिस ने सेंगोत्तियां के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया.

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