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दिल्ली: सोमनाथ ने द्वारका थाने में किया सरेंडर, मेडि‍कल जांच के लिए ले गई पुलिस

घरेलू हिंसा के केस में फरार चल रहे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने द्वारका थाने में सरेंडर कर दिया है. अपने हाथ में भारतीय संविधान की किताब लेकर थाने पहुंचे सोमनाथ ने कहा, 'मैं कानून से नहीं भाग रहा था. हर नागरिक के पास अपने बचाव का कानूनी अधिकार है. मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही आज सरेंडर किया है.'

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दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने द्वारका थाने में सरेंडर कर दिया है.
दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने द्वारका थाने में सरेंडर कर दिया है.

घरेलू हिंसा के केस में फरार चल रहे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने द्वारका थाने में सरेंडर कर दिया है. अपने हाथ में भारतीय संविधान की किताब लेकर थाने पहुंचे सोमनाथ ने कहा, 'मैं कानून से नहीं भाग रहा था. हर नागरिक के पास अपने बचाव का कानूनी अधिकार है. मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही आज सरेंडर किया है.'

सरेंडर के बाद सोमनाथ को लेकर दिल्ली पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले गई. उसके बाद पूछताछ के लिए उनको किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी लीगल टीम ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ही सरेंडर कर देंगे.

अग्रिम जमानत याचिका हुई थी खारिज
बताते चलें कि सोमनाथ की ओर से आज वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने दलील दी थी कि एक परिवार टूटने की कगार पर है. इसलिए उनको अग्रिम जमानत दे दी जाए. लेकिन कोर्ट ने हर दलील खारिज करते हुए कहा था, 'अब यह कंडक्ट का मामला है. पहले आप सरडेंर कीजिए. फिर आपकी दलीलें सुनी जाएगीं.'

कई दिनों से फरार, पुलिस को थी तलाश
हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही सोमनाथ भारती फरार चल रहे थे. उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस यूपी और हरियाणा में छापेमार रही थी. पुलिस का कहना था कि वह वेस्ट यूपी और हरियाणा के गांवों में हुलिया बदल कर छिप रहे हैं. वह लगातार अपनी लोकेशन और मोबाइल बदल रहे हैं. उनका व्यवहार किसी पेशेवर अपराधी जैसा नजर आ रहा है.

इन धाराओं के तहत सोमनाथ पर दर्ज है केस
पुलिस ने सोमनाथ पर घरेलू हिंसा की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया. उन पर धारा 307- जानलेवा हमला, धारा 313- गर्भवती पर हमला, धारा 511- गर्भपात पर दबाव, धारा 506- जान से मारने की धमकी, धारा 324- हथियार से मारना, धारा 498 A- पत्नी पर जुल्म ढाना, धारा 406- रिश्ते में धोखाधड़ी, धारा 420- धोखाधड़ी, धारा 417- फर्जीवाड़ा और धारा 34- आपराधिक नीयत से पीटना आदि धाराएं लगाई गई हैं.

पत्नी को प्रताड़ित करने का लगा है आरोप
आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था कि सोमनाथ भारती 2010 में शादी के बाद से ही उन्हें प्रताड़ित करते रहे हैं. उनके साथ मारपीट करते हैं. यहां तक की जब वह गर्भवती थीं, तो सोमनाथ ने गर्भपात कराने के लिए जबरन दबाव बनाया था. वह उनके उपर पालतू कुत्ते से हमला करवाते थे.

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