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आरुषि मर्डर केस: सोमवार को रिहा होंगे तलवार दंपति, लेकिन आते रहेंगे जेल

आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए डॉ. राजेश और नूपुर तलवार सोमवार को जेल से बाहर आ सकते हैं. जेल से रिहा होने के बाद भी तलवार दंपति अन्य कैदियों के इलाज के लिए हर 15 दिन बाद डासना जेल जाते रहेंगे. जेल प्रशासन ने ही उनसे गुजारिश की थी, वे कैदियों के दांत के इलाज के लिए आया करें.

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आरुषि-हेमराज मर्डर केस
आरुषि-हेमराज मर्डर केस

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आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए डॉ. राजेश और नूपुर तलवार सोमवार को जेल से बाहर आ सकते हैं. जेल से रिहा होने के बाद भी तलवार दंपति अन्य कैदियों के इलाज के लिए हर 15 दिन बाद डासना जेल जाते रहेंगे. जेल प्रशासन ने ही उनसे गुजारिश की थी, वे कैदियों के दांत के इलाज के लिए आया करें.

तलवार दंपति ने जेल के अंदर डेंटल क्लिनिक का पूरे सेटअप बनाया हुआ था. उन्होंने ही वहां कई तरह के उपकरण उपलब्ध कराए थे. वे दोनों नियमित तौर पर जेल में बंद अन्य कैदियों के दांतों का इलाज किया करते थे. इसके एवज में तलवार दंपति को रोजाना 40 रुपये मिलता था, जिसे उन्होंने अभी तक नहीं लिया है.

गुरुवार को हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद भी उनकी अभी तक रिहाई नहीं हो पाई, क्योंकि समय से जेल प्रशासन को फैसले की कॉपी नहीं मिल पाई. शनिवार और रविवार को छुट्टी है. ऐसे में पूरी संभावना है कि दोनों की रिहाई सोमवार को हो पाएगी. जेल सुप्रिडेंडेट दधिराम ने बताया कि फैसले की कॉपी मिलते ही रिहा कर दिया जाएगा.

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गुरुवार को फैसला आने के बाद तलवार दंपत्ति काफी खुश नजर आए. रात को दोनों ने पूड़ी-सब्जी खाई. शुक्रवार सुबह चाय-दलिया का नाश्ता किया. दोनों रात को सो नहीं पाए. बस टहलते रहे. जेल स्टाफ का कहना है कि तलवार दंपति फैसले के बाद काफी खुश नज़र आ रहे थे. यहां तक कि उनके साथ रह रहे जेल के कैदी भी खुश हैं.

बताते चलें कि फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच में कई खामियों का जिक्र किया. कोर्ट ने कहा कि कई सबूतों की ना तो पड़ताल की गई और ना ही साक्ष्यों को वेरिफाई करने की कोशिश की गई. सीबीआई ट्रायल कोर्ट के जजों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे फिल्म डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं.

विशेष सीबीआई कोर्ट ने आरुषि और हेमराज की हत्या के मामले में तलवार दंपति को 26 नवंबर, 2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों और रिकार्ड में दर्ज साक्ष्यों के मुताबिक तलवार दंपति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया.

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