बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है. 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद उन्हें जमानत भी दे दी है. राजपाल के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं, जिनमें हर केस के लिए उन पर 1.60 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है.
Rajpal Yadav cheque bounce case: Delhi's Karkardooma Court sentenced actor Rajpal Yadav to 6 months in prison, later granted bail. There were 7 cases against the actor & has to pay Rs 1.60 cr fine per case. pic.twitter.com/vaWY6m2msy
— ANI (@ANI) April 23, 2018
जानकारी के मुताबिक, यह मामला साल 2010 का है. राजपाल यादव पर 5 करोड़ रुपये का लोन न चुकाने का आरोप था. दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़े सात अलग-अलग केस दर्ज कराए थे. इसके बाद कोर्ट ने उनको समन भेजा था.
इस मामले में कोर्ट ने उन्हें कई बार समन भेजा, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे. इतना ही नहीं उनके वकील ने कोर्ट में गलत हलफनामा भी दिया. इस वजह से कोर्ट काफी नाराज हुआ था. इसके बाद साल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उस वक्त उनको चार दिन तक जेल में रहना पड़ा था.I respect the court's judgement, will appeal in the higher court: Rajpal Yadav on being granted bail in cheque bounce case. There were 7 cases against the actor & he has to pay Rs 1.60 crore fine per case. pic.twitter.com/7FKAMCNNKg
— ANI (@ANI) April 23, 2018
इतना ही नहीं नाराज जज ने दोनों वकीलों को भी कोर्ट की अवमानना का नोटिस दिया था. बतात चलें कि राजपाल यादव ने फिल्म 'अता पता लापता' बनाई थी, जो साल 2012 में रिलीज हुई थी. इसके लिए उन्होंने दिल्ली के इस बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपये लिया था. फिल्म के रिलीज होने के बाद उन्हें घाटा हुआ था. उन्होंने बिजनेसमैन को पैसा वापस नहीं किया.
इसके बाद बिजनेसमैन ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. बीते शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी और कंपनी को इस मामले में दोषी ठहराया था. कोर्ट ने आज राजपाल को 6 महीने जेल की सजा सुनाते उनकी पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया है.