scorecardresearch
 

रेप केस में फंसे BJP नेता चिन्मयानंद को 5 महीने बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत

स्वामी चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था.

Advertisement
X
स्वामी चिन्मयानंद (फाइल फोटो-PTI)
स्वामी चिन्मयानंद (फाइल फोटो-PTI)

Advertisement

  • यौन उत्पीड़न के केस में चिन्मयानंद को जमानत
  • हाई कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था

यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता स्वामी चिन्मयानंद को आज सोमवार को जमानत मिल गई है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए चिन्मयानंद को जमानत देने का फैसला किया. हाई कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था.

इसे भी पढ़ें--- जेल में बंद चिन्मयानंद को झटका, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका

चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है.

इसे भी पढ़ें--- चिन्मयानंद मामला: इलाहाबाद HC ने पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाली

Advertisement

HC ने की याचिका खारिज

इससे पहले पिछले महीने शाहजहांपुर में एलएलएम छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में कई महीनों से जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की मॉनीटरिंग कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वामी चिन्मयानंद की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को मॉनीटरिंग केस में पक्षकार बनाए जाने की गुहार लगाई थी.

स्वामी चिन्मयानंद की अर्जी को खारिज किए जाने के साथ अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मॉनीटरिंग मामले में चल रही सुनवाई को पूरा मानते हुए अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया था.

Advertisement
Advertisement