टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी उनके प्रेमी और टीवी प्रोड्यूसर राहुल राज सिंह के सामने नई मुश्किल आ गई है. मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने सोमवार को राहुल को समन भेजकर 13 मई को पेश होने का आदेश दिया है.
लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
राहुल के खिलाफ एक्ट्रेस केशा खंभाती की ओर से किए गए धोखाधड़ी के केस में कोर्ट ने यह समन भेजा है. केशा ने राहुल पर 2.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है.
बंबई हाई कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत
इसके पहले राहुल ने प्रत्यूषा की मौत के मामले में बंबई हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की. मुंबई की एक एक सत्र अदालत ने सात अप्रैल को राहुल की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. इसके बाद उसने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. राहुल की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है.
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प्रत्यूषा के माता-पिता ने दर्ज कराया केस
टीवी धारावाहिक ‘बालिका वधू’ में आनंदी के लोकप्रिय किरदार से मशहूर हुई 24 साल की प्रत्यूषा बनर्जी ने एक अप्रैल को गोरेगांव में अपने फ्लैट में कथित रूप से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी. घटना के दो दिन बाद प्रत्यूषा के माता-पिता की शिकायत पर राहुल के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 504, 506 (आपराधिक धमकी), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया.
घटना के दो दिन बाद दर्ज हुआ केस
राहुल ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी में दावा किया कि प्रत्यूषा के माता-पिता ने पुलिस को दिए अपने पहले बयान में उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था. उसने कहा कि घटना के दो दिन बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, क्योंकि वे प्रत्यूषा से उसके रिश्तों के खिलाफ रहे कुछ लोगों के प्रभाव में आ गए. राहुल ने कहा कि प्रत्यूषा ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा जिसमें उसे खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हो.