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मालेगांव ब्लास्टः NIA स्पेशल कोर्ट ने खारिज की 4 हिंदू आरोपियों की जमानत अर्जी

मालेगांव ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के स्पेशल कोर्ट ने चार हिंदू आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. सोमवार को हुई सुनवाई में आरोपियों ने कहा कि एनआईए की ओर से गलत तरीके से फंसाया गया है.

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मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच पर देश भर की निगाहें हैं
मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच पर देश भर की निगाहें हैं

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मालेगांव ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने चार हिंदू आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. सोमवार को हुई सुनवाई में आरोपियों ने कहा कि एनआईए की ओर से गलत तरीके से फंसाया गया है.

मामले की जांच पर हैं देशभर की निगाहें
मनोहर नावरिया, राजेंद्र चौधरी, धन सिंह और लोकेश शर्मा नाम के आरोपियों ने इसी साल फरवरी महीने में जमानत की अर्जी दाखिल की थी. साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच पर देश भर की निगाहें हैं.

दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में सबूत नहीं
दिलचस्प बात है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में कहा गया था कि आरोपी धन सिंह और लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. 'इंडिया टुडे' के पास इस चार्जशीट की कॉपी है. इसमें कहा गया है कि अब तक के पर्याप्त सबूतों में कुछ भी धन सिंह और लोकेश शर्मा के खिलाफ नहीं है. इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश नहीं की जा सकती.

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बरी किए गए थे नौ मुस्लिम आरोपी
इस साल अप्रैल महीने में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने नौ मुस्लिम आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया था. इन आरोपियों के खिलाफ एटीएस और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया हुआ था. मालेगांव ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हुई थी और 79 अन्य घायल हुए थे.

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