दिल्ली की एक अदालत ने एक छात्रा का पीछा करने तथा उस पर तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले अभियुक्त को 18 महीने की सजा सुनाई है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान ने अभियुक्त सैयद अरशद कादरी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यूपी निवासी कादरी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया. अदालत ने लड़की के बयान पर भरोसा करते हुए कहा कि अभियोजन ने बिना किसी संदेह के आरोप साबित कर दिया है.
अदालत ने कादरी को दोषी ठहराते हुए कहा कि वह लड़की के कालेज जाते वक्त उसका पीछा करता था. लड़की वहां जन संचार की छात्रा थी. आरोपी ने कई बार छात्रा का रास्ता रोका था. उस पर तेजाब फेंकने और अपहरण करने की धमकी भी दी थी.
अदालत ने कादरी की इस दलील को खारिज कर दिया कि लड़की ने उसे मामले में फंसाया है. लड़की ने एक दिसंबर 2010 को शिकायत दर्ज करायी थी कि कादरी एक महीने तक उसका पीछा करता रहा और गालीगलौज करने के साथ धमकी भी दी.
कादरी ने अपने को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसकी लड़की के साथ मित्रता थी लेकिन लड़की का भाई उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे मामले में फंसाया गया है. लेकिन अदालत उसकी ये दलील मानने से इंकार कर दिया.