बिहार की मुजफ्फरपुर जिला अदालत ने मंगलवार को एक परिवादपत्र पर सुनवाई करने के बाद सदर थाना को फिल्म अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) रामचंद्र प्रसाद ने वकील सुधीर कुमार ओझा द्वारा दायर परिवादपत्र की सुनवाई करने के बाद IPC की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया है.
वकील सुधीर ओझा ने बताया कि IPC की धारा 124 (ए), 153 (ए) (बी), (सी) और 153 के तहत केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. सीजेएम कोर्ट में 25 नवंबर को परिवादपत्र दायर किया था.
आमिर खान पर आरोप है कि इनके बयान से देश का माहौल खराब हुआ है. देश की छवि धूमिल हुई है. अदालत ने 25 नवंबर को मामले की सुनवाई के लिए समय तय किया था. उसी पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
बताते चलें कि आमिर खान ने असहिष्णुता के मुद्दे पर अपनी राय देते हुए कहा था कि देश का माहौल देखकर उनकी पत्नी किरण ने पूछा था कि क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए? वह बच्चे की हिफाजत को लेकर डर महसूस कर रही थीं.