बिहार टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा राय की जमानत रद्द कर दी है. बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है. बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से बच्चा राय को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की थी.
बच्चा राय को पटना हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए निचली अदालत को 30 दिन के अंदर उसपर आरोप गठित करने का आदेश दिया. पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य सरकार केस डायरी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे. सरकारी वकील ने इसका विरोध किया था.
बताते चलें कि बच्चा राय पर आरोप है कि उसने अपने कॉलेज के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मूल्यांकन केन्द्र बदलवाया. छात्रों की परीक्षा की कॉपी को किसी और से लिखवाया. पिछले साल वीआर कॉलेज भगवानपुर के छात्रों ने कला और विज्ञान में पूरे बिहार में टॉप किया था. आजतक ने इस मामले का खुलासा किया था.