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Celebratory Firing: पूर्व MLA राजू सिंह को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, पत्नी भी गिरफ्तार

BJP leader and former JDU MLA Raju Singh sent to police custody for seven days in allege killing a woman during new year's celebrations दिल्ली के एक फार्म हाउस में नए साल की पार्टी के दौरान एक महिला की हत्या मामले में गिरफ्तार पूर्व Janata Dal (United) विधायक राजू सिंह को अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. इसके पहले उसका मेडिकल कराया गया. इसके अलावा राजू सिंह की पत्नी को भी मामले में गिरफ्तार किया गया है.

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फाइल फोटो- aajtak.in
फाइल फोटो- aajtak.in

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उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिलनगर कस्बे से गिरफ्तार मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के पूर्व Janata Dal (United) विधायक राजू सिंह को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. साथ ही उसकी पत्नी को हत्याकांड के सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इससे पहले पूर्व Janata Dal (United) विधायक राजू सिंह और उसके ड्राइवर हरि सिंह का दिल्ली स्थित All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) में मेडिकल कराया गया. इसके बाद पुलिस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर कोर्ट पहुंची.

दिल्ली पुलिस ने पूर्व विधायक राजू सिंह और ड्राइवर हरि सिंह का फॉरेंसिक हैंड वॉश जांच भी AIIMS में कराया. इस दौरान पीड़ित अर्चना गुप्ता के परिवार के लोग भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि पीड़ित परिवार से आरोपी को बात नहीं करने दी गई. Bharatiya Janata Party (BJP) के नेता और JDU के पूर्व विधायक राजू सिंह को नए साल के समारोह के दौरान एक महिला की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है. यह घटना दिल्ली के एक फार्म हाउस में हुई थी. इस मामले में सबूत नष्ट करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद राजू सिंह की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा पुलिस ने कोर्ट से आरोपी राजू सिंह की 7 दिन के रिमांड की मांग की. इसके बाद अदालत ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.

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पुलिस ने बताया कि दिल्ली के जिस फार्म हाउस में नए साल पर पार्टी हो रही थी, वो राजू सिंह के भाई संजीव का है. गोली चलाने के बाद आरोपी राजू सिंह फरार हो गया था और नेपाल भागने की फिराक में ता. उसके साथ हरि सिंह भी था. मामले में जो सबूत मिटाए गए हैं, उसकी जांच करनी है. पुलिस ने कहा कि मामले में कपड़े तलाशने हैं, गोली का खोखा बरामद करना है और पार्टी में मौजूद रहे लोगों से भी पूछताछ करनी है.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि गोलीकांड के बाद खून को साफ कर दिया गया और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की गई.  उधर, आरोपी राजू सिंह के वकील का कहना है कि जिस पिस्टल से गोली चली, वो लाइसेंस वाली थी. गोली accidentally चली. जानबूझकर नहीं चलाई गई. लिहाजा आरोपी राजू सिंह को 7 दिन के रिमांड पर नहीं भेजा जाना चाहिए. हालांकि इसके बावजूद कोर्ट ने राजू सिंह और हरि सिंह को 7 दिन की रिमांड पर भेजा है.

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