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अदालत ने कहा- BJP विधायक पर चलाया जाए गैंगरेप का केस

दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के एक बीजेपी विधायक और दो अन्य को होटल में एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने के लिए केस चलाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने विधायक उमेश अग्रवाल और संदीप लूथरा पर IPC की धाराओं के तहत रेप, जहर देकर जख्म पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के अपराध में आरोप तय किए हैं.

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कोर्ट ने पुलिस को विधायक और उसके साथियों पर गैंगरेप का केस चलाने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने पुलिस को विधायक और उसके साथियों पर गैंगरेप का केस चलाने का निर्देश दिया है.

दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के एक बीजेपी विधायक और दो अन्य को होटल में एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने के लिए केस चलाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने विधायक उमेश अग्रवाल और संदीप लूथरा पर IPC की धाराओं के तहत रेप, जहर देकर जख्म पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के अपराध में आरोप तय किए हैं.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा ने रेखा सूरी के खिलाफ भी आरोप तय किए जो पीड़िता की दोस्त है. उसे फरीदाबाद के एक होटल में लेकर गई. सूरी को रेप में सहयोग करने की धाराओं के तहत आरोपित किया गया है. फोरेंसिक प्रयोगशाला के निदेशक को भी नोटिस जारी किया गया है. एक अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.

न्यायाधीश ने कहा, 'रिकॉर्ड से यह प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट है कि फरीदाबाद के होटल में उसे लाकर आरोपी रेखा ने पीड़िता से रेप के लिए उकसाया. बेहोश करने और उससे रेप करने के अपराध में सहयोग किया. वहां आरोपी उमेश अग्रवाल ने महिला को शीतल पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ दिया. इसके बाद आरोपियों ने उससे बलात्कार किया और घटना का खुलासा न करने की धमकी दी.'

पुलिस के मुताबिक, महिला ने पांच जनवरी को आरोप लगाया कि अपनी दोस्त रेखा के कहने पर दोनों तीन जनवरी को फरीदाबाद के एक होटल में गए थे. कुछ समय बाद किसी काम के बहाने रेखा वहां से चली गई. बाद में उमेश रेखा से मिलने आया और उसे पेय पदार्थ दिया. उसे पीकर वह बेहोश हो गई. इसके बाद सभी आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया.

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