राजस्थान के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में एक बार फिर फिल्म स्टार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है. राज्य सरकार की अपील पर जोधपुर हाई कोर्ट ने इन लोगों को नोटिस जारी कर दिया है.
यह नोटिस जस्टिस मनोज गर्ग की तरफ से जारी किया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह के बाद होगी. बता दें कि इससे पहले सीजीएम कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था जिसके बाद राज्य सरकार हाई कोर्ट पहुंच गई थी.
इस मामले में सितंबर 2018 में जोधपुर के सीजीएम कोर्ट ने हिरण के शिकार करने के आरोपी सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को आरोप मुक्त कर दिया था जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई थी.
हालांकि इसी मामले में अभिनेता सलमान खान को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्हें जल्द ही हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी और वो जेल से बाहर आ गए थे. कोर्ट ने सलमान को जमानत देने के साथ ही हर बार विदेश दौर पर जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेने का आदेश दिया था.
21 साल पुराना है काले हिरण के शिकार का मामला
साल 1998 में 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान में 2 अक्टूबर को सलमान खान पर कथित रूप से दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा और उनके सहकलाकार नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलीम और सैफ अली खान पर उन्हें शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया.
इस शिकार से जुड़े मामले में चार केस दर्ज किए गए जिसमे पहला भवड़ में चिंकारा का शिकार, दूसरा घोड़ा फार्म में शिकार, तीसरा आर्म्स एक्ट और चौथा कांकणी काला हिरण शिकार मामला शामिल है. सलमान खान पर यह भी आरोप है कि जिस बंदूक से उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था उसके लाइसेंस की वैद्यता खत्म हो चुकी थी.