दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला की हत्या करने के आरोप में एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि युवक महिला से प्यार करता था. इसके बाद भी उसने उसकी खुशी के बजाय अपने जुनून को तरजीह दी. प्यार के विचार को कलंकित किया है.
अदालत ने कहा कि जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया गया और जो हथियार इस्तेमाल किया गया उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दोषी रोहित यह जानता था कि इससे महिला की मौत हो सकती है. हर यात्रा के अंत में एक दूसरी यात्रा छुपी होती है.
यदि सही रास्ता नहीं चुना गया तो हम राह से भटक जाते हैं. वैसे ही हर व्यक्ति को अपने जीवन में विभिन्न हालातों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में उसके पास दो विकल्प होते हैं: एक अच्छा या सही और दूसरा बुरा या गलत. उसे कोई न कोई रास्ता चुनना ही होता है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंवलजीत अरोड़ा ने कहा ने कहा कि रोहित जो खुद को पीड़िता राजविंदर कौर से प्यार करने का दावा करता है, उसने किसी और के साथ राजविंदर की सगाई के बारे में जानकर भी यह रास्ता चुना. वह उसको अपने जीवन में खुशी से आगे बढ़ने देता.