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दिल्ली गैंगरेप: फांसी के प्रावधान से लड़की के परिजन संतुष्ट

दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड की शिकार लड़की के परिजन अपनी बेटी की कुर्बानी के बाद दुराचार सम्बन्धी कानून में अहम बदलाव करने के केन्द्र सरकार के कदम से बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि यह अत्यन्त सराहनीय है.

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दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड की शिकार लड़की के परिजन अपनी बेटी की कुर्बानी के बाद दुराचार सम्बन्धी कानून में अहम बदलाव करने के केन्द्र सरकार के कदम से बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि यह अत्यन्त सराहनीय है.

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लड़की के भाई ने कहा कि वह तथा उनका परिवार बलात्कार सम्बन्धी कानून में फांसी की सजा का प्रावधान किये जाने के केन्द्र सरकार के कदम का स्वागत करता है.

उन्होंने कहा कि उनकी बहन की कुर्बानी और उसके साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठे आंदोलन की वजह से ही केन्द्र सरकार बलात्कार विरोधी कानून को सख्त बनाने पर मजबूर हुई है लड़की के भाई ने मांग की कि जिस तरह सरकार ने बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा का भी प्रावधान किया है, उसी तरह दुराचार के जघन्यतम मामलों में शामिल नाबालिग को भी बालिग की तरह मानने का कानून भी जल्द बनाया जाए.

गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले साल 16 दिसम्बर की रात को चलती बस में बलिया की मूल निवासी पैरामेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा के साथ छह लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गयी थी.

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उस खौफनाक वारदात को लेकर उपजे देशव्यापी असंतोष के बाद केन्द्र सरकार ने दुराचार सम्बन्धी कानून में व्यापक बदलाव का फैसला करते हुए बलात्कार के बाद लड़की की मृत्यु होने पर फांसी की सजा का प्रावधान किया है. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने कल रात इससे सम्बन्धित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.

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