मध्य प्रदेश के मुरैना में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने एक मनचले को चार साल जेल की सजा सुनाई है. पुलिस ने आरोपी को पॉस्को एक्ट 2012 और अन्य सम्बद्ध धाराओं में उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था.
सहायक लोक अभियोजक लोकेन्द्र तोमर ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश आर के श्रीवास्तव ने पॉस्को एक्ट 2012 के तहत दोषी पाए जाने पर रवि बघेल को चार साल के जेल और चार सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया.
आरोपी ने 21 दिसंबर, 2013 की दोपहर को अपने गांव में खेत पर काम कर रही 16 वर्षीय एक किशोरी को बुरी नियत से पकड़ा और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की. किशोरी के परिजनों ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.