मुंबई की टाडा कोर्ट में गैंगस्टर अबू सलेम की सजा को लेकर जिरह चल रही है. अब सीबीआई के वकील दीपक साल्वी ने सलेम के लिए फांसी की नहीं बल्कि उम्रकैद की सजा की मांग की है.
सीबीआई के वकील साल्वी ने कहा कि अबू सलेम को उसके जुर्म के लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वह उसे उम्रकैद दिए जाने की मांग कर रहे हैं. साल्वी ने प्रत्यर्पण संधि की शर्तों का हवाला देते हुए कहा कि सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती.
केस की सुनवाई कर रहे जज जी.डी. सनाप ने सीबीआई के वकील साल्वी की इस मांग की सराहना की. अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को की जाएगी. बुधवार को बचाव पक्ष के वकील अब्दुल वहाब खान इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे.
क्या था मामला
अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम सहित 6 आरोपियों को अदालत ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में दोषी माना था. कोर्ट ने सलेम को इस सीरियल ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता माना. साथ ही मुस्तफा और मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट को भी 93 ब्लास्ट का दोषी करार दिया. एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया था.
मुस्तफा दोसा की हो चुकी है मौत
28 जून को इस मामले में दोषी करार दिए गए मुस्तफा दोसा की मौत हो गई. बीते मंगलवार की रात उसे सीने में दर्द की शिकायत के बाद जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मुस्तफा को उच्च रक्तचाप और शुगर की शिकायत थी. उसने टाडा कोर्ट को अपनी हार्ट प्रॉब्लम के बारे में भी बताया था. ब्लास्ट केस में उसे फांसी की सजा भी मिल सकती थी. मुस्तफा दोसा को साल 2004 में यूएई से गिरफ्तार किया गया था, तो 2005 में अबू सलेम का प्रत्यर्पण हुआ था.
अभिनेता संजय दत्त भी काट चुके हैं सजा
बताते चलें कि 12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे. इन बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इन धमाकों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हुई थी. इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था. अवैध हथियार मामले में संजय दत्त अपनी सजा पूरी कर चुके हैं.