सीबीआई ने 500-1000 रुपये के नोटों को रद्द करने संबंधी रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर बंगलुरु में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक सीनियर मैनेजर और एक कंपनी के दो मालिकों को गिरफ्तार कर लिया. इन तीनों को बुधवार सुबह बंगलूर स्थित सीबीआई कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था.
सीबीआई ने मंगवार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बासावांगुडी शाखा के सीनियर मैनेजर एस लक्ष्मीनारायण और ओंकार परिमल मंदिर के निदेशक एस गोपाल तथा अश्विन जी सुनकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. विभिन्न ठिकानों पर इनकी तलाशी भी ली थी. इन तीनों से बुधवार को सीबीआई कार्यालय में पूछताछ हुई.
सूत्रों ने बताया कि जब वे कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. एजेंसी ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की भारतीय दंड संहिता की संबंद्ध धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आधिकारिक पद का दुरूपयोग करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है.
बंगलुरु में बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के आवास समेत कई स्थानों पर ली गई तलाशी के बाद एजेंसी ने दावा किया कि उन्हें अपराध में लिप्तता साबित करने वाले दस्तावेज मिले हैं. इसमें बैंक रसीद, काउंटफॉइल, डीडी, संपत्ति के दस्तावेज, हार्ड डिस्क और 500-1000 रुपये के पुराने नोटों में 5 लाख 91 हजार 500 नकद शामिल हैं.
सीबीआई अदालत में दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि 15 नवंबर से 18 नवंबर के बीच बैंक मैनेजर ने आरबीआई के दिशनिर्देशों का उल्लंघन करके पुणे की एक वित्त कंपनी के लिए 50 हजार रुपये से कम राशि के 149 डिमांड ड्राफ्ट जारी किए थे. कुल 71 लाख रुपये के डीडी जारी किए गए थे.