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उन्नाव सड़क हादसा: CBI चार्जशीट में MLA कुलदीप सेंगर पर हत्या का आरोप नहीं

उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है. इस हादसे में रेप पीड़िता और उसके वकील को गंभीर चोट आई थी, जबकि पीड़िता के एक परिजन की मौत हो गई थी.

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आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (फाइल फोटो-PTI)
आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (फाइल फोटो-PTI)

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  • सीबीआई ने दायर की चार्जशीट
  • चार्जशीट में ड्राइवर का नाम

उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है. इस हादसे में रेप पीड़िता और उसके वकील को गंभीर चोट आई थी, जबकि पीड़िता के एक परिजन की मौत हो गई थी.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और ड्राइवर आशीष कुमार पाल को सीबीआई ने आरोपी बनाया है. मामले में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके सहयोगियों के खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र में हत्या का कोई आरोप शामिल नहीं किया गया है.

ड्राइवर आशीष कुमार पाल को आईपीसी की धारा 304-ए, 338 और 279 के तहत आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट लखनऊ में दाखिल हुई. कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य आरोपियों पर 120 बी के तहत आरोप लगाए गए हैं.

क्या है पूरा मामला

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जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही दुष्कर्म पीड़िता की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी. यह घटना 28 जुलाई की है. इस हादसे में पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

पीड़िता के परिजनों ने इसे हादसे के पीछे कुलदीप सिंह सेंगर का हाथ लगाते हुए हत्या और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया था. बता दें कि पीड़िता को उपचार के लिए गंभीर हालत में एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पीड़िता को 25 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी मिली थी.

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