केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने फर्जी पासपोर्ट मामले में गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर कर दिया है. इस मामले में गैंगस्टर छोटा राजन और तीन पूर्व अधिकारी अभियोजन का सामना कर रहे हैं.
सीबीआई के अधिकारियों ने आरोपपत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की विशेष अदालत में दायर किया. विशेष न्यायाधीश ने पासपोर्ट अधिनियम के तहत इस मामले पर संज्ञान लेने और विचार करने के लिए 16 मई की तारीख तय की है.
अभियोजक ने अदालत को बताया कि पूरक आरोपपत्र में दंड प्रक्रिया संहिता और पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोजन को मंजूरी दिए जाना शामिल है.
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि वरिष्ठ लोक अभियोजक ने पूरक आरोपपत्र दायर किया है, जिसमें पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 और सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मंजूरी एवं दस्तावेजों और गवाहों की अतिरिक्त सूची शामिल है.
गौरतलब है कि अंडरवर्ल्ड माफिया छोटा राजन को पिछले साल 25 अक्टूबर को इंडोनेशिया के बाली शहर में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उसे स्वदेश लाया गया था.
55 वर्षीय गैंगस्टर छोटा राजन उर्फ राजेन्द्र सदाशिव निकाल्जे के खिलाफ भारत में हत्या, रंगदारी और नशीले पदाथरें की तस्करी के 70 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. लेकिन फर्जी पासपोर्ट मामले में अदालत से परमिशन मिल जाने के बाद सीबीआई ने राजन से पूछताछ की थी.
बताते चलें कि छोटा राजन को भारत लाए जाने पर सीबीआई मुख्यालय में रखा गया था, जहां उससे प्रारंभिक दौर की पूछताछ की गई थी. राजन को सीबीआई और इंटरपोल की देखरेख में रखा गया था. बाद में उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया.