हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के परिवार से जुड़ा एक और मामला सामने आया है. जिसमें नाबालिग पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया है. जिसके साथ ही अब सुभाष बराला और उनके परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं.
बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के परिवार के खिलाफ पहले भी एक नाबालिग लड़की को किडनैप करने की कोशिश और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हो चुका है. लेकिन पीड़ित परिवार को सुभाष बराला के राजनीतिक रसूख के चलते इंसाफ नहीं मिला. इसीलिए फतेहाबाद के टोहाना निवासी इस पीड़ित परिवार ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
आरोप है कि मई के महीने में सुभाष बराला के रिश्ते में पोते लगने वाले उनके परिवार के दो लड़कों कुलदीप बराला और विक्रम बराला ने टोहाना के ही एक गांव की नाबालिग लड़की का अपहरण करने की कोशिश की और इस दौरान उसके साथ छेड़खानी भी की. इसके बाद हरियाणा पुलिस ने इस मामले में FIR ही दर्ज नहीं की.
जिससे बाद पीड़ित लड़की का परिवार और गांव के लोग सड़कों पर उतर आए. पुलिस को दबाव के चलते बाद में मुकदमा दर्ज करना पड़ा. लेकिन FIR दर्ज करने के बावजूद पुलिस ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के राजनीतिक रसूख और दबाव के चलते इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की और उल्टा नाबालिग पीड़ित लड़की पर ही अपने बयान बदलने का दबाव बनाना शुरु कर दिया.
पुलिस के बर्ताव से तंग आकर पीड़ित लड़की के परिवार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाकर पुलिस की कार्यवाई पर सवाल खड़े किए. और इस मामले में हाईकोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई. इसी के चलते मंगलवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की. साथ ही हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी थमा दिया.