हिट और रन मामले में मुख्य राजकीय अधिवक्ता संदीप कुमार शिंदे सरकार से बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की सिफारिश करेंगे. उन्होंने अभिनेता सलमान खान को बरी किए जाने पर सवाल उठाया है.
सरकारी वकील संदीप कुमार शिंदे ने कहा कि वे जल्द ही सरकार को सलमान खान की रिहाई के फैसले के खिलाफ सिफारिश भेज देंगे. उनका कहना है कि इस मामले के मुख्य गवाह कांस्टेबल रविंद्र पाटिल और सबूतों को बॉम्बे हाई कोर्ट कैसे अनदेखा कर सकता है.
वर्ष 2007 में पाटिल की मौत हो गई थी, लेकिन इससे पहले उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष एक बयान दिया था कि घटना के दिन सलमान नशे में ड्राइविंग कर रहे थे. सत्र अदालत ने पाटिल के बयान को आधार बनाकर ही सलमान को 5 साल की सजा का आदेश दिया था.
वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एआर जोशी ने कहा कि पाटिल एक पूर्ण विश्वसनीय गवाह नहीं था और सत्र अदालत की पाटिल के बयान पर निर्भरता 'कानूनन गलत' थी.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने उल्लेख किया था कि रविंद्र पाटिल का बयान उस वक्त दर्ज किया गया था जब अभिनेता सलमान खान पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया था. सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप था पाटिल के बयान से उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी. फिर उसकी मौत हो जाने के बाद बड़े मामले में उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सकता है.
शिंदे शुक्रवार को कानून और न्यायपालिका विभाग में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार शनिवार बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर फैसला ले सकती है.