दिल्ली नगर निगम के चुनावों में टिकट के नाम पर 24 वर्षीय महिला से गैंगरेप के आरोपी AAP के स्थानीय नेता राम प्रताप गोयल को दिल्ली की एक अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. AAP विधायक राखी बिड़ला के पिता के साथ ही उन पर भी गैंगरेप का आरोप लगाया गया है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील के अग्रवाल ने राम प्रताप गोयल को यह कहते हुए राहत देने से इंकार कर दिया कि पीड़िता के अश्लील एमएमएस की पहचान के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है. इसके साथ ही पुलिस द्वारा उस जगह की पहचान भी की जानी है, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया है.
बताते चलें कि रोहिणी में AAP के ब्लॉक कोषाध्यक्ष राम प्रताप गोयल और दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष राखी बिड़ला के पिता भूपेंद्र पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 376D (गैंगरेप) और 506 (आपराधिक डराना धमकाना) के तहत केस दर्ज किया है. इस मामले की पुलिस जांच कर रही है.