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कठुआ गैंगरेप: कोर्ट का आदेश- केस की SIT के खिलाफ FIR दर्ज करे पुलिस

जम्मू और कश्मीर की एक अदालत ने मंगलवार को कठुआ रेप मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल (SIT) के 6 सदस्यों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

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  • कठुआ रेप मामले में कोर्ट का आदेश
  • जांच करने वाली एसआईटी के खिलाफ दर्ज हो केस

जम्मू और कश्मीर की एक अदालत ने मंगलवार को कठुआ रेप मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल (SIT) के 6 सदस्यों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है.

इन पर आरोप है कि 2018 में 8 साल की एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के आरोप में गवाहों को झूठे बयान देने के लिए शोषण किया और उन्हें विवश किया.

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम सागर ने मामले के गवाह रहे सचिन शर्मा, नीरज शर्मा और साहिल शर्मा के एक आवेदन पर जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश देते हुए कहा कि छह के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है.

अदालत ने तत्कालीन एसएसपी आरके जल्ला (अब सेवानिवृत्त), एएसपी पीरजादा नावेद, पुलिस उपाधीक्षक शतम्बरी शर्मा और निसार हुसैन, पुलिस की अपराध शाखा के उप-निरीक्षक उर्फन वानी और केवल किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया.

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कोर्ट ने मामले में 11 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा है. इस साल जून में जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने 3 मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि मामले में सबूत नष्ट करने के लिए तीन अन्य को 5 साल जेल की सजा सुनाई थी.

राज्य में तत्कालीन पीडीपी-भाजपा सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्रियों द्वारा आरोपियों के लिए खुला समर्थन करने के बाद मुकदमे को पठानकोट में स्थानांतरित कर दिया गया था.

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