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कानून v/s क्राइमः सलमान खान पर चल रहा था धारा 304 का मुकदमा

मुंबई पुलिस ने हिट एंड रन केस में सलमान खान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत आरोपी बनाया था. जबकि हत्या के मामलों में आईपीसी की धारा 302 लगाई जाती है. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है आईपीसी की धारा 304 और आरोप सिद्ध होने पर क्या है सजा का प्रावधान.

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सलमान खान के खिलाफ 13 वर्षों से यह मामला चल रहा थामुंबई पुलिस ने हिट एंड रन केस में सलमान खान को भारत
सलमान खान के खिलाफ 13 वर्षों से यह मामला चल रहा थामुंबई पुलिस ने हिट एंड रन केस में सलमान खान को भारत

मुंबई पुलिस ने हिट एंड रन केस में सलमान खान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत आरोपी बनाया था. जबकि हत्या के मामलों में आईपीसी की धारा 302 लगाई जाती है. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है आईपीसी की धारा 304 और आरोप सिद्ध होने पर क्या है सजा का प्रावधान.
 
क्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 304
अमूमन हत्या के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 लगाई जाती है. लेकिन गैर इरादतन हत्या के मामलों में धारा 302 नहीं लगाई जा सकती. ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 लगाए जाने का प्रावधान है. अभिनेता सलमान खान पर इसी धारा के तहत मामला चल रहा था. धारा 304 उन मामलों में लगाई जाती है, जहां आरोपी का नीयत किसी की हत्या करने की न हो. या ऐसे मामले जिनमें किसी की मौत तो होती है, पर उसमें किसी का इरादतन दोष नहीं होता. इस धारा के तहत आने वाले मौत के मामलों में दस वर्ष की सजा का प्रावधान है.

क्या है भारतीय दण्ड संहिता (IPC)

भारतीय दण्ड संहिता यानी Indian Penal Code, IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा औ दण्ड का प्राविधान करती है. लेकिन यह जम्मू एवं कश्मीर और भारत की सेना पर लागू नहीं होती है. जम्मू एवं कश्मीर में इसके स्थान पर रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती है.

अंग्रेजों ने बनाई थी भारतीय दण्ड संहिता

भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में सन् 1862 में लागू हुई थी. इसके बाद समय-समय पर इसमें संशोधन होते रहे. विशेषकर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया. पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही अपनाया. लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में भी लागू कर दिया गया था.

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