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बलात्कार के लिए मौत की सजा पर आम सहमति नहीं

बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा पर आम सहमति पर पहुंच पाने में केंद्र और राज्य सरकारें नाकाम रहीं, जबकि किशोर की परिभाषा को 18 की उम्र से कमकर 16 वर्ष करने पर उनमें सहमति दिखी.

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बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा पर आम सहमति पर पहुंच पाने में केंद्र और राज्य सरकारें नाकाम रहीं, जबकि किशोर की परिभाषा को 18 की उम्र से कमकर 16 वर्ष करने पर उनमें सहमति दिखी.

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यौन अपराध रोकने के उपाय पर विचार
दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना के आलोक में केंद्र द्वारा आयोजित मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के दिन भर चले सम्मेलन में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई और महिलाओं की सुरक्षा, अपराधियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई शुरू करने और उन्हें सजा दिलाने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए.

मौत की सजा पर आम राय नहीं
बैठक में शामिल होने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘बलात्कार के मामलों में मौत की सजा देने को शामिल करने के लिए कानून में संशोधन करने को लेकर आम सहमति नहीं है. एक या दो मुख्य सचिवों ने सुझाव दिया लेकिन ज्यादातर ने इस मुद्दे पर खामोशी बरती.’

सारे सुझावों पर विचार करेगा केंद्र
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बलात्कार के लिए मौत की सजा सहित मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों द्वारा दिए गए सारे सुझावों पर केंद्र विचार करेगा. प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधियों और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि बलात्कार के दोषियों को बिना किसी दया या पेरोल के मौत तक आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए.

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कानून में संशोधन की मांग तेज
सरकार ने चार दिसंबर 2012 को संसद में एक विधेयक पेश कर भारतीय दंड संहिता-1860, अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में संशोधन कर ‘बलात्कार’ की जगह ‘यौन अत्याचार’ शब्द का प्रयोग करने का प्रस्ताव रखा था ताकि यौन अत्याचार का अपराध लैंगिक तौर पर तटस्थ हो और इसका दायरा भी बढ़े. इसमें सजा की अवधि सात साल से बढ़ाकर आजीवन करने का भी प्रस्ताव है. सम्मेलन में किशोर की परिभाषा में 18 साल से घटाकर 16 वर्ष कर बदलाव करने के मुद्दे पर आम सहमति रही. दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के छह आरोपियों में से एक किशोर है और कई लोग को आशंका है कि किशोर का दर्जा होने के कारण वह अपराध की सजा से बच सकता है.

न्‍याय प्रणाली पर भरोसा कायम करना जरूरी
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि 16 दिसंबर को एक छात्रा से सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आपराधिक न्याय प्रणाली की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी हुई हैं. उन्होंने को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं और हमारे समाज के कमजोर तबकों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं हमारे लोकतंत्र में अस्वीकार्य हैं. उनसे कड़ाई से निबटने की जरूरत है. गृह मंत्री ने महिलाओं के खिलाफ अपराध मामलों में दोषसिद्धी के कम दर पर चिंता जाहिर की और कहा कि जांचकर्ताओं, अभियोजन और अन्य सभी संबंधित लोगों के आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है.

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सजा की दर काफी कम
गृह मंत्री शिंदे ने कहा कि 2009 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2.38 लाख मामले दर्ज हुए, 1.64 लाख मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए जबकि महज 27,977 दोषसिद्धी हुई. 2010 में 2.13 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए जिनमें करीब 1.72 मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए और 30,270 मामलों में सजाएं मिली. 2011 में 2.28 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए, 1.78 लाख मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुआ जबकि 30,266 मामलों में ही सजा मिली.

अब आत्‍म-निरीक्षण का वक्‍त
शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, ‘सजा मिलने की दर इतनी कम क्यों है? आत्म निरीक्षण का समय आ गया है. हमें तलाशना होगा कि खामियां क्या हैं.’ शिंदे ने बताया कि उन्होंने मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में बेहद कड़ाई बरतें और मोटरसाइकिल से गश्त सहित विभिन्न रास्तों से सतर्कता बढ़ाएं.

यह पूछे जाने पर कि प्रदेश सरकारों के सुझावों पर केंद्र कितने समय में सख्त कानून बनाएगी, शंदे ने कहा, ‘इसमें अधिक समय नहीं लगेगा. कानून सख्त करने को लेकर वर्मा समिति जैसी ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, इम कार्रवाई करेंगे.’

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